ईएसआई और पीएफ अधिनियमों को नेविगेट करना: प्रमुख प्रावधानों का अनावरण किया गया
आवश्यक बातों को समझना:
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम और भविष्य निधि (पीएफ) अधिनियम
ईएसआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
प्रयोज्यता: 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
योगदान: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं, जिसमें नियोक्ता का हिस्सा अधिक होता है।
लाभ: चिकित्सा, बीमारी और मातृत्व लाभ सहित अन्य लाभ प्रदान करता है।
पंजीकरण: लागू नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य।
पीएफ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
प्रयोज्यता: 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
योगदान: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक निर्धारित प्रतिशत योगदान करते हैं।
लाभ: भविष्य निधि संचय, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है।
पंजीकरण: लागू नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य।
उद्देश्य:
सामाजिक सुरक्षा: ज़रूरत के समय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
सेवानिवृत्ति योजना: कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक बचत की सुविधा प्रदान करती है।
नियोक्ताओं के लिए:
निर्बाध और वैध कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं के लिए इन अधिनियमों को समझना और उनका अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।